अंतर्जनपदीय स्थानांतरण : विधवा, तलाकशुदा टीचरों को ट्रांसफर में वरीयता

  • अभी तक स्थानांतरण प्रक्रिया में नहीं मिलता था लाभ
  • एक जून से आॅनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में विभाग 
  • एक जून से 15 जून तक आनलाइन आवेदन
  • 15 जुलाई तक स्थानांतरण करने के निर्देश
  • 30 जुलाई तक शिक्षक-शिक्षिकाओं को ज्वाइनिंग करने के निर्देश
इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण में इस बार विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी। वरीयता के चौथे क्रम में इन्हें रखा जाएगा। वहीं विभाग स्थानांतरण प्रक्रिया एक जून से शुरू करने की तैयारी में है। दो मई को होने वाली बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हर वर्ष छह कारणों के आधार पर शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाता है। इसमें विकलांग, अस्वस्थ, पुलिस या आरपीएफ के परिवार के सदस्य के रूप में, पत्नियां जो पति के पास जाना चाहती हैं, पति जो पत्नियों के पास जाना चाहते हैं और ऐसे शिक्षक जाे गृह जनपद आना चाहते हैं, वे ही ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं। इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता देते हुए उन्हें चौथे क्रम में रखा गया है। इसके अनुसार पुलिस या आरपीएफ के परिवार के सदस्य के बाद विधवा-तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।
पिछले वर्ष हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण में सात हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं का ट्रांसफर किया गया था। पिछले वर्ष जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का आवेदन करने के बाद भी स्थानांतरण नहीं हो सका था, वे इस बार फिर से आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जून से 15 जून तक आनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। 15 जुलाई तक स्थानांतरण करने और 30 जुलाई तक शिक्षक-शिक्षिकाओं को ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए जाएंगे।



खबर साभार : अमर उजाला कॉम्पैक्ट

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