शिक्षा निदेशक का चार्ज अपर को देना अवैध : हाईकोर्ट


  • हाईकोर्ट की आपत्ति, पात्र को ही चार्ज का आदेश
  • सरकार को अगली सुनवाई पर देना होगा शपथ पत्र
लखनऊ। हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक का चार्ज अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों को देने को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रिटायर होने वाला अधिकारी अपने स्तर पर किसी भी अधिकारी को चार्ज नहीं दे सकता है। इसलिए राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर से निदेशक का चार्ज देने संबंधी आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई पर शपथ पत्र दे। हाईकोर्ट ने यह आदेश अमर नाथ वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने अमर नाथ वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए आदेश में कहा है कि 31 मार्च 2014 को अपर निदेशकों को रिटायर होने वाले अधिकारी ने चार्ज दे दिया। जाने वाले अधिकारी के यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वह अपने हिसाब से किसी को चार्ज दे। राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह चार्ज देने संबंधी आदेश जारी करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार इन दोनों पदों का स्थाई चार्ज देने संबंधी आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में दे।

खबर साभार : अमर उजाला

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